केंद्र ने प्लास्टिक से बने झंडो पर लगाया रोक, राज्यों को दिए निर्देश

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स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्र ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि लोग प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का उपयोग न करें क्योंकि इस तरह की सामग्री से बने तिरंगे का उचित निपटान सुनिश्चित करना एक व्यावहारिक समस्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हमेशा इसका सम्मान होना चाहिए। पत्र में कहा गया, राष्ट्रीय ध्वज के लिए सबके मन में स्नेह, सम्मान और वफादारी है। फिर भी राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों और परंपराओं के संबंध में लोगों के साथ-साथ सरकार के संगठनों, एजेंसियों के बीच जागरूकता की एक स्पष्ट कमी देखी जाती है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि ऐसा देखा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसरों पर कागज के बने राष्ट्रीय झंडों के स्थान पर प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने राज्‍यों से कहा है कि इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के मौकों पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 के प्रविधानों के अनुसार प्लास्टिक के झंडों का उपयोग नहीं किया जाए। लोग कागज के बने झंडों का उपयोग करें। साथ ही यह भी ध्‍यान रखा जाए कि कार्यक्रम के बाद झंडों को जमीन पर नहीं फेंका जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 की प्रति भी संलग्‍न हैं।