लॉक डाउन 4.0 में हज़ारीबाग में कौन सा दुकान खुलेगा?पढ़िए पूरी लिस्ट

शेयर करें

राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में लॉक डाउन 4.0 के दौरान खोले जाने वाले दुकानों के संबंध में मंगलवार को उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ बैठक की| इस दौरान उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सदर व बरही अनुमंडल के व्यवसायियों के साथ जुड़े थे| बैठक में लॉग डॉन अवधि में खोले जाने वाले दुकानों के संबंध में व्यापक रूप से चर्चा हुई उपायुक्त ने कहा लॉक डाउन 4 के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त गाइडलाइनों का अक्षरसः अनुपालन कराया जाएगा | गाइडलाइन में खोले जाने वाले दुकानों तथा नहीं खुलने वाले दुकानों के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई है |उन्होंने चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को अक्षरसः अनुपालन करने के संबंध में कहा कि सरकार के निर्देशों का अनुपालन करें सिर्फ वही दुकानें खोली जाए जिसका निर्देश प्राप्त हुआ है अन्य दुकानों के खुलने पर जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी. -*लॉकडाउन 4.0 के दौरान छूट के कुछ प्रमुख बिंदु*| 1. कंस्ट्रक्शन संबंधित वस्तुओं में सेनिटरीवेयर, बिजली, हार्डवेयर, ग्लास, प्लाईवुड, टाईल्स, टिम्बर की दुकानें खुलेंगी। 2. शहर में संचालित दुकान अपनी वस्तुओं की आपूर्ति हेतु मालवाहक का प्रयोग कर सकते हैं 3. वेयरहाउस जो खुले रहेंगे, वे अपने माल ट्रांसपोर्ट में भी भेंज सकते हैं तथा माल की डिलीवरी भी कर सकते हैं। 4. शहर में सभी प्रकार के प्राइवेट कार्यालय 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने की अपील की जाती है। 5. दुकान में किसी भी समय पांच ग्राहकों से अधिक लोग नहीं हो, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है। उपायुक्त श्री भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि राज्य सरकार के दिए गए निर्देश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत की दुकान नगर निगम क्षेत्र के बाहर ही खोली जाएंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाली दुकानें लॉकडाउन अवधि में अभी नहीं खोली जाएंगे। उन्होंने बताया कि दुकानदार यह सुनिश्चित करें कि उनकी दुकानों में 5 से अधिक व्यक्तियों की एक समय भीड़ इकट्ठा ना हो। दुकानदार, ग्राहक व कर्मचारी सभी अनिवार्य रूप से मास्क का इस्तेमाल करेंगे। सभी दुकानों में अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर रखना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर बगैर मास्क के नहीं रहना है। कमर्शियल टैक्सी के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है , उनके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र ही पास के रूप में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। उपायुक्त ने बताया कि सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक केवल अधीसूचित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की एक्टिविटी की अनुमति नहीं दी गई है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार जो भी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है उनमें सभी प्रोटोकॉल के अनुपालन का निर्देश दिया गया है। इसके उल्लंघन होने पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। बैठक में बताया गया कि लॉकडाउन 4.0 के संबंध में राज्य सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन पूरी तरह होना चाहिए।इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज व चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदधारी व व्यवसायी मौजूद थे।